Answered • 06 Oct 2025
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भारत में डेटा स्थानीयकरण से संबंधित कोई एक विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। RBI ने पेमेंट डेटा को भारत में ही संग्रहीत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक' (DPDP) में भी इस विषय पर कुछ प्रावधान हैं।