Answered • 27 Aug 2025
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टैक्स बचाते हुए बचत करने के कई तरीके हैं। आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत, आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसे साधनों में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट मिलती है।