Answered • 08 Sep 2025
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म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि फंड का प्रकार (इक्विटी या डेट) और होल्डिंग अवधि। इक्विटी फंड में, एक साल से कम समय के लिए निवेश पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि एक साल से अधिक के निवेश पर 1 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। डेट फंड पर टैक्स आपके इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है।