Answered • 13 Aug 2025
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एसआईपी से मिला रिटर्न पूरी तरह से टैक्स-फ्री नहीं होता है। इस पर टैक्स लगता है, लेकिन यह आपके द्वारा चुने गए फंड के प्रकार पर निर्भर करता है। इक्विटी फंड में एक साल से कम समय के लिए निवेश पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। एक साल से अधिक के निवेश पर, ₹1 लाख तक का लाभ टैक्स-फ्री होता है, उसके बाद 10% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। डेट फंड में नियम थोड़े अलग होते हैं।