Answered • 31 Aug 2025
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नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों में 27% सीटें नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। राज्य कोटे की सीटों में भी राज्य सरकारों की अपनी ओबीसी आरक्षण नीतियां लागू होती हैं। ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। इस आरक्षण से ओबीसी वर्ग के छात्रों को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश पाने में सहायता मिलती है।