Answered • 17 Sep 2025
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जी हाँ, सरकारी नौकरियों में कम प्रतिशत वाले उम्मीदवारों के लिए, जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं, आयु में छूट का प्रावधान होता है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को आमतौर पर 5 साल तक की आयु में छूट मिलती है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 3 साल तक की छूट मिल सकती है। विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और पूर्व सैनिकों को भी नियमों के अनुसार विशेष आयु में छूट प्रदान की जाती है। यह छूट उम्मीदवारों को अधिक अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है।