Answered • 17 Sep 2025
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बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण की नीति है। राज्य सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण लागू किया है। यह आरक्षण केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनके पास बिहार का अधिवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) है। इस नीति का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को प्रशासन और शासन में अधिक भागीदारी के अवसर देना है। दूसरे राज्यों की महिलाएं अब सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और इस 35% आरक्षण का लाभ नहीं ले सकतीं।