Answered • 13 Sep 2025
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नीट में विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 5% सीटों का आरक्षण होता है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए और उन्हें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। यह प्रावधान दिव्यांग छात्रों को मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे उन्हें समान अवसर मिलते हैं।