Answered • 15 Sep 2025
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बिहार में प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को मिलता है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सरकार की नीति के अनुसार सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं।